अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के सहयोग से आर्थिक विकास विभाग ने बुधवार को एक परिपत्र जारी किया जिसमें अबू धाबी में शॉपिंग मॉल के बाहर रेस्तरां, कैफे और कॉफी की दुकानों को फिर से खोलने के लिए सावधानी बरतनी होगी।
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- नए निर्देश के अनुसार रेस्तरां की क्षमता को 40 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा।
- यह सुनिश्चित करना कि एम्प्लॉई का टेस्ट हो चूका और वायरस-मुक्त हैं।
- हर तालिका में अधिकतम चार लोग रहेंगे।
- तालिकाओं के बीच 2.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी।
- 12 और 60 वर्ष की आयु के बीच वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- पुरानी बीमारियों वाले लोगों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए हर समय फेस मास्क और दस्ताने पहनने होंगे।
- कर्मचारियों का नियमित तापमान जांच सुनिश्चित करना जरुरी होगा।
- उच्च तापमान वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा।
- लक्षणों के नजर किसी भी कर्मचारी को टेस्ट के तुरंत निकटतम चिकित्सा केंद्र ले जाना होगा।
- बफेट, ओपन फूड डिस्प्ले, फूड सैंपल, शेयर्ड कैनापीस और शीशा को प्रतिबंधित किया जाना जारी है।
- वेटिंग एरिया बंद होने चाहिए।
- प्रतिष्ठानों को केवल एक बार उपयोग की जाने वाली कटलरी का उपयोग करना होगा।
- यदि कोई खाद्य हैंडलर वायरस का अनुबंध करता है, तो प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए।
- प्रवेश स्थलों पर हैंड सैनिटाइजर लगाए जाना होगा अनिवार्य।
- फर्श और मशीनों को रोजाना साफ किया जाना होगा जरुरी
- जबकि कुर्सियों और तालिकाओं को हर उपयोग के बाद कीटाणुरहित करना होगा।
- शौचालय को बार-बार साफ करते रहना होगा।
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