महिला को नाईट शिफ्ट में काम करने की आवश्यकता नहीं
Employment Law के Article 27 के अनुसार किसी भी महिला को नाईट शिफ्ट में काम करने की आवश्यकता नहीं है। नाईट शिफ्ट का समय 10pm से 7am तक का होता है। हालाँकि मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को नाईट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा।
नियोक्ता इस बात पर सहमत होता है कि नहीं यह पूरी तरह उस पर निर्भर करता है
बताते चलें कि यह भी प्रावधान है कि आपका नियोक्ता आपसे नाईट शिफ्ट कभी भी काम के लिए कह सकता है। लेकिन अगर आपके male colleagues वह काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने नियोक्ता से इस बाबत लिखित में दिन में काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं। हालाँकि आपको पत्र में नाईट शिफ्ट में काम न करने का उचित कारण बताना होगा। नियोक्ता इस बात पर सहमत होता है कि नहीं यह पूरी तरह उस पर निर्भर करता है।