Saudi Shura Council ने निवेश कानून में एक संशोधन लागू किया,अब देने होंगे विदेशी निवेशकों को 500,000-रियाल का जुर्माना

Lov Singh16 September 20201 min read26 viewsSaudi
  • विदेशी निवेशक पर 500,000 रियाल (Dh490,000) से अधिक का जुर्माना होगा।

स्थानीय मीडिया ने सूचना दी है कि Saudi Shura Council देश की औपचारिक सलाहकार संस्था ने विदेशी निवेश कानून में एक संशोधन  किया है। जिसमें एक विदेशी निवेशक पर 500,000 रियाल (Dh490,000) का जुर्माना लगा दिया गया है। यह सदन के रेगुलर सत्र के दौरान आया था।जिसे स्पीकर Speaker Sheikh Dr. Abdullah Al Sheikh.के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था।

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  • विदेशी निवेश कानून के अनुच्छेद 12 के अनुच्छेद 2 में संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत एक रिपोर्ट को सुनने के बाद आया।

यह निर्णय आर्थिक और ऊर्जा समिति द्वारा विदेशी निवेश कानून के अनुच्छेद 12 के अनुच्छेद 2 में संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत एक रिपोर्ट को सुनने के बाद आया।

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  • देश के 2005 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद तेज हो गई है।

सऊदी अरब विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से एक हो रहा है। जो देश के 2005 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद तेज हो गई है। किंगडम अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और व्यापार लिंक विकसित करने में महत्वपूर्ण निवेश भी कर रहा है और विदेशी निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित कर रहा है।GulfHindi.com

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