संयुक्त अरब अमीरात में एक नया क़ानून लागू लाया गया हैं. यह क़ानून जानना उन सबके लिए ज़रूरी हैं जो UAE में रहते हैं और मोबाइल सेवा का प्रयोग करते हैं.
पब्लिक प्रॉसक्यूशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल के ज़रिए किसी को Insult करता हैं तो उसे 6 महीने तक की जेल या 5000 DH तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं.
جريمة القذف والسب بطرق الهاتف #قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية@UAE_PP pic.twitter.com/STEykAvyHF
— النيابة العامة (@UAE_PP) December 12, 2020
अगर किसी भी प्रवासी कामगार के साथ अगर ऐसा कम्प्लेन आता हैं तो 6 महीने तक के लिए जेल और उस दौरान वह देश से बाहर भी नही जा सकता था स्थानीय नियमों के उल्लंघन पर दूतावास भी सीमित सहायता कर सकता हैं.
अतः आप सब से अनुरोध हैं की किसी भी अनजाने UAE नम्बर पर नही फ़ोन करे और नही किसी को फ़ोन पर UAE में INSULT करें .