उमराह सेवाएँ देने वाली संस्थाओ के विलय के लिए जारी किये गए दिशानिर्देश

Lov Singh21 September 20201 min read28 viewsSaudi

छह आवश्यकताओं को किया गया है निर्धारित

कोरोनवायरस महामारी के economic and financial प्रभावों को कम करने के लिए The Ministry of Hajj and Umrah ने उमराह सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों और प्रतिष्ठानों के विलय के लिए छह आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।

होना चाहिए valid license

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नई शर्तों के अनुसार, विलय में शामिल कंपनियों के पास उमराह सेवाओं के लिए valid license होना चाहिए और साथ ही उन्हें यह भी साफ़ करना होगा कि तीर्थयात्रियों की शिकायतों की जांच करने वाली समिति के पास उनके विलय के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

इन कंपनियों को विलय प्रक्रियाओं के दौरान अगर कोई शिकायत मिलती है तो लाइसेंस के temporary suspension या इसके रद्द होने जैसे किसी भी दंड को लगाया गया है।

कंपनियां अपनी पूरी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगी

विलय की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनियां अपनी पूरी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगी। यह भी कहा गया है कि जिन्हें तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है। ऐसी कंपनियां भी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

ऐसी कंपनियों को उमराह कंपनी या स्थापना से एक पत्र संलग्न करना होगा जिसके साथ वह विलय करना चाह रही है, जिसे the chamber of commerce के द्वारा सत्यापित किया गया हो, जिसमें पहले दिए गए तीर्थयात्रियों की सेवाओं के लिए लाइसेंस रद्द करने के लिए दस्तावेज भी शामिल है।GulfHindi.com

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